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दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर+’ स्तर पर पहुंचने के कारण GRAP-4 प्रतिबंध फिर से लागू

दिल्ली सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) रिपोर्ट के अनुसार, 16 दिसंबर की रात दिल्ली-NCR में GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) स्टेज 4 की सबसे सख्त पाबंदियां लागू कीं. ..


नई दिल्ली:दिल्ली की वायु गुणवत्ता दिन के दौरान और खराब हो गई, तथा 400 अंक को पार कर ‘गंभीर+’ श्रेणी में पहुंच गई, जिसके कारण केंद्र के प्रदूषण रोधी पैनल, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज रात से जीआरएपी 4 प्रतिबंध लगाने पर बाध्य होना पड़ा।
यह घटना उस समय हुई जब CAQM ने दिन में GRAP 3 लगाया था, जब हवा की गुणवत्ता 300 से ऊपर थी। दिन में, पैनल ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण III में उपायों को “शांत हवाओं और बहुत कम मिक्सिंग हाइट सहित अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों” के बाद लागू किया गया है। दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो शाम 4 बजे 379 था, जो रात 10 बजे के आसपास 400 अंक को पार कर गया।

सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) रिपोर्ट के अनुसार, 16 दिसंबर की रात दिल्ली-NCR में GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) स्टेज 4 की सबसे सख्त पाबंदियां लागू कीं।

GRAP स्टेज 4 क्यों लागू हुआ?
रिपोर्ट के अनुसार, 16 दिसंबर को दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) शाम 4 बजे 379 था। रात 10 बजे यह 400 का स्तर पार कर गया। मौसम संबंधी स्थितियों में अत्यधिक धीमी हवा और एक इन्वर्शन लेयर का निर्माण देखा गया। इसने वर्टिकल मिक्सिंग हाइट को प्रभावित किया, यानी वह ऊंचाई जहां तक प्रदूषक फैल सकते हैं। इन स्थितियों के कारण CAQM ने दोपहर में स्टेज 3 लागू करने के कुछ ही घंटों बाद स्टेज 4 के तहत सख्त उपाय लागू करने का निर्णय लिया।

बाद में शाम को पैनल ने कहा, “अत्यधिक प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और पूर्णतः शांत वायु की स्थिति के कारण दिल्ली के AQI में हुई तीव्र वृद्धि को देखते हुए, GRAP पर CAQM उप-समिति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है।”

उन्होंने कहा, “उप-समिति ने पूरे एनसीआर में जीआरएपी अनुसूची (13.12.2024 को जारी) के चरण- IV (‘गंभीर+’ वायु गुणवत्ता) को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है।”

इस बीच, भीषण ठंड और वायु प्रदूषण के कारण नोएडा में स्कूल कल सुबह 9 बजे से खुलेंगे और हाइब्रिड मोड में चलेंगे।

क्या अनुमति है और क्या नहीं

•दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश बंद किया जाए। राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए।

•सरकार कक्षा V-X और कक्षा X सहित भौतिक कक्षाएं बंद कर सकती है।

•सरकार को सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेना है।

•राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, जैसे कॉलेज/शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना, गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करना, पंजीकरण संख्या के आधार पर वाहनों को सम-विषम आधार पर चलाने की अनुमति देना आदि।

•बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन, हृदय, मस्तिष्क संबंधी या अन्य दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए तथा घर के अंदर ही रहना चाहिए।
•राजमार्गों और फ्लाईओवर जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध
पिछले महीने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता लगातार ‘गंभीर’ और ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही, जिसके कारण चिकित्सा पेशेवरों ने वार्षिक स्वास्थ्य चेतावनियां जारी कीं और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार को निर्देश देने के लिए बड़ी संख्या में मामले दायर किए गए।

पिछले कई सप्ताहों में न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की शीर्ष अदालत की पीठ ने वार्षिक वायु गुणवत्ता संकट पर कई सुनवाइयां की हैं, जिनमें खेतों में आग लगाने (अर्थात किसानों द्वारा कृषि अपशिष्ट जलाने) से लेकर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर अप्रभावी प्रतिबंध तक के मुद्दों पर विचार किया गया है।

कुछ मामलों में, न्यायालय ने कानून का पालन न करने के लिए अधिकारियों की आलोचना की; उदाहरण के लिए, जब GRAP-IV प्रभावी था, तो न्यायालय ने अधिकारियों को गैर-ज़रूरी निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने की आलोचना की, जिनकी उस समय अनुमति नहीं थी। न्यायालय ने दिल्ली सरकार से भी सवाल किए कि उसने गैर-ज़रूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश करने से क्यों नहीं रोका।

अदालत ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के पैनल CAQM से भी सवाल किया कि एक्यूआई के 300 अंक को पार कर जाने के बाद भी उन्होंने प्रदूषण रोधी सख्त कदम क्यों नहीं उठाए।

VISHAL LEEL

Sr Media person & Digital creator, Editor, Anchor

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